पाँचवीं अनुसूची और आदिवासी स्वशासन: संविधान का वादा (Fifth Schedule and Tribal Self-Governance: Constitutional Promise
पाँचवीं अनुसूची और आदिवासी स्वशासन: संविधान का वादा (Fifth Schedule and Tribal Self-Governance: Constitutional Promise) भारत का संविधान केवल एक क़ानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह देश की आत्मा है। इसमें आदिवासी समाज (Adivasi Community) के लिए विशेष प्रावधान किए गए ताकि उनकी पहचान, संस्कृति और ज़मीन सुरक्षित रहे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है "पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule)" , जो आदिवासी स्वशासन (Tribal Self-Governance) का आधार मानी जाती है। पाँचवीं अनुसूची क्या है? (What is Fifth Schedule?) पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) भारतीय संविधान का वह प्रावधान है, जो अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) और वहाँ रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य है – आदिवासियों की ज़मीन की सुरक्षा उनकी संस्कृति और परंपरा की रक्षा स्थानीय स्तर पर स्वशासन (Self-Governance) शोषण और विस्थापन से बचाव 👉 अंग्रेज़ी में कहें तो: The Fifth Schedule provides special governance for Scheduled Areas and Tribal Communities to safeguard their land, culture,...